दिनांक 01/02/2017 कोलुआ रोड स्थित बाबा इण्डियन गैस ऐजेंसी का सुपरवाईजर करणसिंह पुत्र श्याम सिंह भदौरिया प्रतिदिन की भांति 119 गैस टंकी वितरण करके 90202 /- रुपये लेकर पैदल-पैदल मकान पर खाना खाने जा रहा था । इसी दौरान आरोपीगण जितेन्द्र रघुवंशी उम्र 36 साल निवासी एंव नीरज रघुवंशी उम्र 42 साल निवासी डंगोरा ने फरियादी करणसिंह को कट्टा अडाकर गोली चला दी जो उसके सीने में लगी । दोनो रुपये का बैग ले गये थे । घटना पर से थाना देहात ने अपराध क्रमांक 42/17 धारा 394, 397 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये आरोपीगणो को गिरफ्तार कर लिया गया । मशरुका एंव घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया गया । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी देहात निरीक्षक नरेन्द्र यादव द्वारा की गई आरोपीगणो के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 13/04/2017 को चालान प्रस्तुत किया गया ।
माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा प्रकरणमें 29/03/23 को आरोपीगणो को 07-07 बर्ष के कारावास एंव 4500/- रुपये के अर्थदणेड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण में महत्वपुर्ण भुमिका निरीक्षक नरेन्द्र यादव , उनि. रोहित दुबे , उनि. पुनीत दीक्षित एंव प्रआर. 46 बहादुर की उल्लेखनीय भुमिका रही है । जिसके द्वारा गवाहो को समय पर माननीय न्यायालय में साक्ष्य कराई गई । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अधिकारीयो/कर्मचारीयों को पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई है ।