माननीय जिलाएंव सत्र न्यायालय अशोकनगर द्वारा मृतक की हत्या कर उसके शव को रेल पटरी पर फेकने वाले आरोपीगण शाहरुख खान उर्फ शानू पुत्र करामत खान निवासी बोहरे कॉलोनी एंव फारुख खान पुत्र सलीम खान निवासी बोहरे कॉलोनी थाना कोतवाली जिला अशोकनगर को आजीवन कारावास एंव कुल 2000-2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया । शासन की ओर से लोक अभियोजन श्री रामेश्वर भारव्दवाज द्वारा पैरवी की गई ।
घटना दिनांक 21.09.2020 को सुनील कुमार राजपूत, रेल्वे विभाग में चालक के पद पर पदस्थ था । उसी दिनांक को सूनील राजपूत अपनी माल गाडी ट्रेन इटारसी- पिपरिया को गुना से बीना की तरफ चलाकर ले जा रहे थे । , माल गाडी थ्रो ट्रेन थी ( से अभिप्राय गाडी को गुना से बीना के बीच नही रुकना था । )
रात करीबन 9.15 बजे हिनोतिया रेल्वे स्टेशन के पास पोल क्र. 1046/10 तथा 1046/11 के बीच सूनील कुमार राजपूत ने पटरीयो के बीच में एक व्यक्ति को पडे हुये देखा , उस व्यक्ति के ऊपर से सूनील राजपूत अपनी गाडी को निकालकर ले गये, लेकिन उन्होने इस तथ्य की सूचना तत्काल हिनौतिया रेल्वे स्टेशन के स्टाफ एंव रेल्वे मास्टर को दी । तथा सूचना थाना देहात में दिये जाने पर मर्ग कायम कर जांच उपरांत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना में यह पाया गया कि आरोपीगण द्वारा मृतक की हत्या कर उसके शव को रेल्वे पटरी पर फेक दिया गया था । आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन श्री रामेश्वर भारव्दाज द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एंव तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण शाहरुख खान एंव फारुख खान को धारा 363 भादवि के अपराध क्रमांक में 10-10 बर्ष को सश्रम कारावास एंव 2000-2000 रुपये का अर्थदण्ड एंव धारा 302 में अपराध में आजीवन कारावास एंव 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।