मामला थाना देहात का है । दिनांक 09/05/23 को सूचनाकर्ता कैलाश पिता रमाशंकर अहिरवार उम्र 50 साल निवासी ग्राम इटावा की रिपॉर्ट पर मर्ग क्रमांक 36/23 धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच में लिया गया , दौराने जांच मृतक का पीएम कराया गया । पुलिस ने गवाहों के बयान तथा रिपॉर्ट के आधार पर तत्काल अज्ञात आरोपी के विरुध्द धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर ने थाना प्रभारी रोहित दुबे को विवेचना में आये प्रमाणित साक्ष्यो के आधार पर अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया । श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय तथा श्रीमान एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में देहात थाना प्रभारी द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु पुलिस टीम गठित की गई । थाना प्रभारी रोहित दुवे द्वारा मृतक की मृत्यू के संबंध में ग्रामीणो से चर्चा की गई । थाना प्रभारी रोहित दुबे को मुखबिरों से जानकारी प्राप्त हुई की घटना दिनांक को मृतक और उसके बडे भाई राजपाल अहिरवार दोनो ने साथ में शराब पी व चिकन-मटन खा रहे थे । परंतु पुर्व में पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान मृतक के भाई राजपाल ने बताया था की वह विगत 02 दिनों से अपने बडे भाई से नही मिला था । किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना बताया था । पुलिस द्वारा पुनः मृतक के बडे भाई राजपाल अहिरवार से विवेचना में आये, साक्ष्यों के आधार पर सामने आए विंदुओ पर पुछताछ की तब आरोपी ने अपना इकवाले जुर्म स्वीकार कर बताया की में अपने पिता के नाम की जमीन को बैचना चाहता था । लेकिन मेरा छोटा भाई मृतक महेन्द्र अहिरवार जमीन बैचने पर अडंगा लगाता था । इसी बात पर मेने छोटे भाई को शराब पिलाई इसके बाद इसे मटन-चिकिन खिलाकर घर के दरबाजे से पत्थर की लुडिया से चोट पहुचाई उसके बाद अपने हाथो से गला घोट कर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया । पुलिस द्वारा आरोपी से अपराध में प्रयुक्त आलाजरर जप्त कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
आरोपी की गिरफ्तारी में बरिष्ठ अधीकारीयो के निर्देशन में थाना प्रभारी रोहित दुबे , सउनि रोकेश कुशवाह ,सउनि आमोद तिवारी, प्र.आर. दिनेश कुमार, प्रआर. विनोद कुशवाह, प्रआर. नीरज कुशवाह , प्रआर. रविकांत चौकसे , आर अतुल रघुवंशी की सराहनीय भुमिका रही है ।
