थाना कदवाया पर विगत वर्ष पूर्व फरियादी ने थाने पर अपनी 16 वर्षीय लडकी के साथ ग्राम मुहांसा निवासी ,अमित यादव द्वारा नाबालिक लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा लडकी द्वारा जाने से मना करने पर उसके साथ गलत काम करने व छपरा गांव के खैलईया लोधी एंव शिवराज खंगार द्वारा भी पीडित को धमकी देकर गलत काम करने संबंधी रिपॉर्ट थाने पर दर्ज करवाई जिस पर थाना कदवाया में अपराध क्रमांक 82/20 धारा 363, 366ए, 376डी, 294 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट का पंजीबंध्द कर विवेचना मे लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय अशोकनगर द्वारा प्रकरण को सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में रखा गया था । प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोपीगणों के विरुध्द चालान माननीय न्यायालय अशोकनगर में पेश किया गया ।

          पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अमन सिंह राठौर द्वारा सभी सनसनी-खेज चिन्हित प्रकरणों को लगातार मॉनीटर किया जा रहा है । एंव समय-समय पर निर्देशित किया जा रहा है । अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान प्रदीप पटेल एसडीओपी चंदेरी श्रीमान सुजीत सिंह भदौरिया के निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कदवाया प्रकरण नोडल अधीकारी द्वारा प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील करवाकर सभी गवाहो की समय पर पेशी करवाई गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तक सतत निगरानी रखी गई । दिनांक 13/05/23 को माननीय न्यायालय एडीजे श्री प्रकाश कुमार महोदय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट अशोकनगर द्वारा पारित आदेश में आरोपी अमित पुत्र जगराम सिंह यादव उम्र 19 साल निवासी मुहांसा थाना मायापुर जिला शिवपुरी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई ।

            वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व मार्गदर्शन में तत्कालिन थाना प्रभारी व विवेचक टी.आई. नीतू सिंह अहिरवार , उनि. अरविन्द सिंह कुशवाह, नोडल अधिकारी सउनि सुरेन्द्र सिंह चौहान, प्रआऱ. 412 राजीव शर्मा, आर. 455 प्रकाश भील, आर, 198 अमित रघुवंशी कोर्ट कार्य , आर. गजेन्द्र की भुमिका को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ईनाम देने की बात कही गई ।