07 बर्षीय बालक के साथ आरोपी बाबू पूत्र लटोरीलाल लोधी उम्र 35 साल निवासी ग्राम बम्मन खिरीया द्वारा दिनांक 24.03.2020 को घर पर अकेला पा कर उसको कमरे में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था । पीडित बालक को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी
पीडित बालक द्वारा अपने पिता को घटना के संबंध में बताया तब थाना सेहराई में अपराध क्रमांक 49/2020 धारा 377, 342,506 भादवि 5/6 प़ॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीब्ध्द कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण को सनसनीखेज में चिन्हित किया गया । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उनि. मीना रघुवंशी एंव उप निरीक्षक सुमन लकडा थाना सेहराई द्वारा की गई । प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुध्द चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण में नोडल अधिकारी उनि सुमन लकडा द्वारा समय पर साक्षियो के साक्ष्य कराये गये जिससे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 21 बर्ष के कारावास एंव 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विवेचक उनि मीना रघुवंशी ,उनि सुमन लकडा , कोर्ट मोहर्रिर प्रआर0 नासिर ख़ॉन एंव कोर्ट मुंशी आर. निहाल सिंह एंव पेरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरेन्द्र कुमार की उल्लेखनीय भूमिका रही है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अधीकारी/कर्मचारीयों को नगद इनाम से पुरुष्कृत किया गया है।