दिनांक 02/10/22 को 07 बर्षीय नाबालिक के साथ अपहरण कर दुष्कृत्य की रिपॉर्ट हुई थी जिस पर से थाना सेहराई में अपराध क्रमांक 104/22 धारा 363, 376 एबी भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना करते हुये विधि विवादित किशोर के विरुध्द माननीय किशोर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में माननीय न्यायालय में शीघ्र साक्ष्य पुर्ण कराई गई । माननीय किशोर न्यायालय द्वारा विधि विवादित किशोर को 03 बर्ष के लिये विशेष गृह भेजा गया । व विधि विवादिक किशोर के माता-पिता पर 1000/- रुपये का अर्थदण्ड किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण के विवेचक को पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई ।