दिनांक 22/11/18 को फरियादी मंटू केवट निवासी ग्राम सोनेरा बरखेडी ने रिपॉर्ट की उसकी छोटी बहन सीमा की उसके पति दीपक केवट, निवासी ईदगाह मोहल्ला अशोकनगर द्वारा दहेज को लेकर हत्या कर दी गई । रिपॉर्ट पर से थाना कोतवाली अशोकनगर में अ0क्र0 507/18 धारा 302,498 ए भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना तत्कालिन उनि. नवलसिंह भदौरीया द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर शीघ्र चालान न्यायालय में पेश किया गया । माननीय अपर सत्र न्यायालय अशोकनगर द्वारा प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 11/03/22 को आजीवन कारावास की सजा एँव 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

        प्रकरण में पेरवीकर्ता एसडीओपी के0जी0 राठौर , विवेचक नवल सिंह भदौरिया व अधिकारी उनि. अरविन्द कुशवाह , कोर्ट मुंशी प्र0आर0 अरविंद रघिवंशी एंव कोर्ट मोहर्रिर प्र0आर0 राजेश सिंह की उल्लेखनिय भुमिका रही है । पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा उक्त अधिकारीयो/कर्मचारीयों को पुरुष्कृत किया गया है ।