मामला थाना जिला अशोकनगर का है। दिनांक 24.05.2023 को नागेश्र्वरी निवासीगण दो फरियादियों ने अपने 13 वर्षीय एवं 14 वर्षीय नाबालिक बालको के बिना बताये कही चले जाने की सूचना थाना देहात को दी थी, जिस पर से थाना देहात पर पृथक पृथक फरियादीयों की रिपोर्ट पर से क्रमशः अपराध क्रमांक 319/2023 एवं 320/2023 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अशोक नगर मे मामले की गंभीरता समझते हुऐ तत्काल थाना प्रभारी रोहित दुबे को बालको को दस्तयाव करने हेतु निर्देशित किया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एस.डी.ओ.पी. महोदय के दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी द्वारा नाबालिक बालको की दस्तयावी हेतु टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा दोनो बालको को 04 घंटे के अन्दर दस्तयाव कर लिया गया। जिन्हे बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त कार्य मे थाना प्रभारी उनि रोहित दुवे, सउनि भारत सौलंकी, सउनि राकेश, सउनि योगेश शर्मा, सउनि आमोद तिवारी, प्रधान आरक्षक राजकुमार कुशवाह, प्रधार आरक्षक पंकज तिवारी, आरक्षक राजू रघुवंशी, आरक्षक रमेश बारेला की सराहनीय भूमिका रही।