पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 140/17 धारा 376 भादवि ¾ पॉक्सो एक्ट में आरोपी जण्डेल सिंह पुत्र नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल निवासी ग्राम बरोदिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय एडीजे न्यायालय चंदेरी द्वारा दिनांक 10.04.2023 को उक्त अपराध में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा व 1000/- रु. का अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
इसी अपराध क्रमांक 482/20 धारा 376, 454, 506, 34 इजाफा 315, 190, 450, 323 भादवि एंव 5/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी बाल अपचारी को मान. किशोर न्यायालय पेश किया गया था । जिसमें मान. किशोर न्यायालय द्वारा दिनांक 10/04/23 को 02 साल के लिये वाल सुधार गृह भेजने के निर्देश दिये एंव माता-पिता को 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया जिसकी विवेचना उनि. मंजू मखैनिया द्वारा कि गई थी । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अपराधों के विवेचना एंव गिरफ्तारी टीम को पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई है ।